सिवनी,खबर सत्ता :– जिले के कुरई विकासखण्ड अंतर्गत आने वाले ग्राम पाटन में बीते रविवार को जैन राइस मिल से पुलिस ने ट्रक क्रमांक एमपी 22 एच 1534 से उतारा जा रहा सरकारी अनाज जब्त किया था। इस मामले में कुरई पुलिस ने दो राइस मिल, परिवहन ठेकेदार, सेल्समेन व वाहन चालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
ज्ञात हो कि शासकीय अनाज जैन राइस मिल में उतारे जाने के मामले में पुलिस जब्ती उपरांत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दल ने बीते सोमवार को जांच की थी, जिसका प्रतिवेदन 9 नवम्बर 2019 को कुरई पुलिस को सौंपा गया.
जहाँ खाद्य विभाग के द्वारा की गई जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर संचालक गीता राइस मिल, संचालक जैन राइस मिल, परिवहन ठेकेदार महेन्द्र यादव, पाटन व चंद्रपुर सोसायटी का सेल्समेन तथा वाहन चालक संजू काकोडिय़ा के विरूद्ध भादवि की धारा 409, 120(बी) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 3 व 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
नगर निरीक्षक कुरई गनपत उईके ने बताया कि प्रकरण दर्ज किये जाने के उपरांत मामले की विवेचना चल रही है। इस प्रकरण में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारियाँ नहीं की गयी हैं।
इस घटनाक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक तथा नागरिक आपूर्ति निगम सिवनी के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ भी तय किये जाने की आवश्यकता है, जिनके द्वारा वेयर हाऊसों से निकलने वाले अनाज पर नजर नहीं रखी जाती और आम जनता के लिये वितरण हेतु राशन दुकानों में पहँुचने वाला अनाज व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी अनाज की कालाबाजारी को रोका जा सके।