सिवनी आगामी समय में आयोजित होने वाली छात्र-छात्राओं की वार्षिक परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जिले के समस्त नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र तथा ऐसे बड़े ग्राम जहां शैक्षणिक संस्थान स्थित है साथ ही उनमें परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। ऐसे सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत किसी भी प्रकार के कोलाहल को लोकहित में तत्काल प्रभाव से 31 मई 2018 तक प्रतिबंधित कर दिया है।
इस अवधि में संबंधित क्षेत्र में अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे टेप, डी.जे. रिकार्ड प्लेयर, घरेलू वाद्य यंत्र या सिनेमा अथवा अन्य विज्ञापन के लिये उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार धारा 5 के अंतर्गत किसी मनोरंजन व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने का उद्देश्य से चलाये गये तीव्र संगीत के साथ ही साथ खुले स्थान, सड़क, दुकाने, होटल या उपाहार केन्द्रों में तीव्रसंगीत पूर्ण: प्रतिबंधित रहेगा। धारा 6 के अंतर्गत किसी भी शैक्षणिक संस्थान छात्रावास से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाया जायेगा। उक्त वर्णित उपबंधों में किसी भी उपबंधों का उल्लंघन या प्रयास करने पर 6 माह का कारावास या 1000 रूपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही अपराध की पुनरावृत्ति करने पर दुगने दंड से दंडित किया जायेगा।