31 के बाद नहीं होगा बीएस 04 वाहनों का पंजीयन

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च के बाद नहीं हो सकेगा।

इस संबंध में परिवहन अधिकारी देवेश बॉथम ने बताया कि ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के बाद पंजीयन के लिये विड भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी होगी लेकिन उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च के बाद पंजीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में बीएस-4 वाहनों के पंजीयन के लिये कार्यालय में लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च के पूर्व आवश्यक रुप से वाहन मालिक को करा लेना चाहिये।

एआरटीओ देवेश बॉथम ने बताया है कि वाहनों के चेचिस के रुप में बेचे गये ऐसे वाहन जो कि 31 मार्च के पूर्व अस्थायी रुप से पंजीकृत किये गये हों व उसके बाद बॉडी निर्मित किये जाने के लिये परिवहन अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गयी होऐसे वाहनों को बॉडी निर्माण के बाद 31 मार्च 2020 के बाद भी स्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा। परिवहन अधिकारी ने व्यवसाय करने वाले सभी डीलर्स से अपील की है कि बीएस-4 वाहनों के पंजीयन 31 मार्च 2020 के पूर्व हर साल में कराना सुनिश्चित करें व भविष्य में आने वाली असुविधाओं से बचें।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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