सिवनी | 30 दिसंबर की शाम ढलते ही बारापत्थर क्षेत्र में पुराने आरटीओ कार्यालय के पास विवाद होने के बाद गोली चलने का मामला अब गहराता दिख रहा है। इस मामले में तीन लोग पुलिस के मेहमान बने हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार 30 दिसंबर की शाम लगभग सात बजे पुराने आरटीओ कार्यालय के पास किसी के द्वारा हवाई फायर किये जाने की खबर फिजां में तैर गयी थी। इस मामले की सूचना नगर कोतवाल को मिलते ही वे भी तत्काल मौके पर पहुँचे और उनके द्वारा पूछताछ आरंभ की गयी।
बताया जाता है कि इस विवाद के बाद हवाई फायर होने की बात की तसदीक उस समय प्रत्यक्ष दर्शियों के द्वारा की गयी थी। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया था कि विवाद होने के बाद पिट की आवाज उनके द्वारा सुनी गयी थी। पुलिस के पहुँचने के पहले, मौके पर अंधेरे में कुछ युवाओं के द्वारा मोबाईल की रोशनी में कुछ खोजने का प्रयास भी किया गया था।
पुलिस अधीक्षक ललित शकयर ने हवाई फायर करने वाले बदमाशों के पतासाजी गंभीरता से किये जाने हेतु कोतवाली टी आई अरविन्द जैन को निर्देशित किया अतिरीक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी गोपाल खण्डेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी के के वर्मा के निर्देशन में टी आई कोतवाली अरविन्द जैन ने फायर करने वाले अज्ञात बदमाशों की पतासाजी के प्रयास किये जो घटना के समय मोके पर मौजूद लोगो के द्वारा जानकारी न दिए जाने एवं वह मौजूद अक्षय तिवारी पिता मुकुंद तिवारी निवासी राजपूत कॉलोनी बारापत्थर सिवनी के द्वारा कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने से इंकार करणे के बाद भी नगर में लगे CCTV CAMERAS, MOBILE कॉल डिटेल्स एवं आस पास के रहवासियो से बारीकी से पूछ ताछ की गयी इस बीच गोलू सिंधी के द्वारा अपने दोस्तों के द्वारा सिवनी नगर के किसी खाली प्लाट में पिस्टल से फायर किये जाने का वायरल वीडियो भी पुलिस को प्राप्त हुआ
उस वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने सुराग एकत्र कर गोलू उर्फ़ आयुष सिंघी पिता वासुदेव सिंधी उम्र लगभग २२ वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी जिसने हवाई फायर में प्रयुक्त देसी माउज़र मय मागज़ीने एवं जिन्दा कारतूस को जप्त कर एवं उसके साथियो मयंक पवमे पिता हिमाचल पवमे उम्र २४ वर्ष निवासी आंबेडकर वार्ड मंगलिपेठ सिवनी से धार धार चाकू एवं समर्थ पवमे पिता हिमाचल पवमे उम्र करीब २३ वर्ष निवासी आंबेडकर वार्ड सिवनी से धार धार चाकू जप्त किया
अपराध क्रमांक 4/19 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट एवं 336,34 भा.द.वि. एवं अपराध कर्मक 3/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं अपराध क्रमांक 5/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा पूछताछ पर तीनो आरोपियों ने स्वीकार किया की दिनांक ३०/१२/२०१८ को सिंधी कैंटीन के पास बारापत्थर में जन्मदिवस मानते समय गोलू सिंधी के अवैध माउज़र से मयंक पवमे ने हवाई फायर किया था और इसी तरह दिनांक २७/१२/२०१८ को मंगलिपेठ खेड़ापति मंदिर के पास खाली प्लाट में जन्मदिन मानते समय गोलू सिंधी ने हवाई फायर किया था जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल हो जाने पर पुलिस को प्राप्त हुआ जिसे भी साक्ष में शामिल किया गया है
किसी भी प्रत्यक्ष दर्शी के द्वारा पुलिस को जानकारी नहीं दिए जाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक सिवनी के निर्देशन में टी आई कोतवाली अरविन्द जैन द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त कारवाही की गयी है गोलू सिंधी, मयंक पवमे एवं समर्थ पावमे के विरुद्ध धारा ११० द.प्र.स. के तहत कारवाही की जाकर इन्हे कोतवाली के गुंडा लिस्ट में लाया जा रहा है।
टी आई कोतवाली के द्वारा हाल ही में मयंक एवं समर्थ पावमे को धारा १०७,११६(3) द.प्र.स में कार्य पालक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार सिवनी श्री प्रभात मिश्रा के न्यायालय से फाइनल बाउंड ओवर कराया गया था , जिसके बाद आरोपियों द्वारा अपराध घटित करने कारण धारा १२२ द. प्र. स. के तहत कारवाही की जा रही है आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद करने में कोतवाली टी आई के साथ उपनिरीक्षक गेडाम ,स उपनिरीक्षक राजेश शर्मा ,स .उपनिरीक्षक ग्यारसिया ,आरक्षक नितेश आरक्षक सुधीर को पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित श्याक्वार द्वारा पुरुस्कृत करने की घोषणा की गयी पुलिस द्वारा आरोपियों को पुलिस रिमांड में लिया गया है पिस्टल कहा से लाए गयी पिस्टल किस किस के पास अवैध पिस्टल है इस सम्बन्ध में पूछताछ की जारही है जिसमे और भी लोगो के गिरफ्तार होने की संभावना है