सिवनी : दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ट्रेनों की तरह बसों में आधा किराया देकर प्रदेश में कहीं भी आ-जा सकेंगे। सफर के दौरान किराए में 50 प्रतिशत छूट पाने के लिए दिव्यांगों को सक्षम अधिकारी परिवहन विभाग सिवनी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र बस कंडक्टर को दिखाना होगा।नए नियम के बाद दिव्यांग व्यक्ति को भोपाल तक का सफर करने मे भले ही 100 से 150 रुपए तक की बचत होगी, तो वही इंदौर तक जाने में उन्हें 200 रुपए तक की बचत होगी।अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिवनी ने बताया कि शासन ने दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत तक छूट देने संबंधी नोटिफिकेशन (अधिसूचना) 27 अक्टूबर 2016 को जारी कर दिया है।उसी अधिसूचना के आधार पर दिव्यांगो को 50% किराये की छूट रहेगी। वही बस ऑपरेटरो द्वारा भी इस सरकारी नियमों पर अमल कर दिव्यांगो को छूट देने की बात कही जा रही हैं।
दिव्यांगो को ये दस्तावेज करने होंगे जमा : अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय सिवनी के लिपिक शशि शुक्ला ने बताया,कि दिव्यांग को छूट प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय मे आकर विकलांगता प्रमाण पत्र (40 % या इससे ज्यादा प्रतिशत वाला प्रमाण पत्र),आधार कार्ड,समग्र आईडी की छायाप्रति जमा करना होगा।इसके बाद कार्यालय द्वारा दिव्यांगो को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
विकलांगो के लिये सीट होगी रिजर्व : क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सिवनी ने दिव्यांगों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत बसों में दिव्यांगो के लिए अलग से सीटें भी रिजर्व रखनी होगी,दिव्यांगो को यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो,इसका ध्यान भी बस आपरेटर को रखना होगा।
इन मार्गों पर होता है,बसों का संचालन : सिवनी से प्रतिदिन रीवा,मण्डला,इंदौर,भोपाल,जबलपुर, नागपुर,सतना, बालाघाट,छिंदवाड़ा आदि मार्गों पर स्लीपर और एसी बसें संचालित हो रही हैं।कुछ लग्जरी बसों का किराया तो ट्रेन की एसी टिकट से भी काफी महंगा है,इसलिए यदि दिव्यांगों को किराया आधा लगेगा तो उन्हें काफी राहत मिल जाएगी।इसलिए यदि दिव्यांगों को किराया आधा लगेगा तो उन्हें काफी राहत मिल जाएगी।