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मिलावट के प्रकरण पर न्यायालय ने दिया ये आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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ऊ्लंघनकर्ताओ की अपील माननीय हाइकोर्ट में भी ख़ारिज -खाद्य एवं औषधि प्रशासन सिवनी में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज कुमार घाघरे द्वारा वर्ष 2014 में खाद्य पदार्थ mohans chocolate flakes मिथ्याछाप पाये जाने पर अनावेदक क्रमांक 1 विक्रेता रजत ट्रेडर्स सिवनी, अनावेदक क्र 2 थोक विक्रेता भोले ट्रेडर्स जबलपुर, अनावेदक क्र 3 वितरक ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर एवं अनावेदक क्र 4 निर्माता शांति फ़ूड केम लिमिटेड राजकोट के विरुद्ध प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी ने सुनवाई पूरी करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29/04/2015के द्वारा अनावेदक क्र 1 पर धारा 52 के तहत 8000 (आठ हजार रुपये) अनावेदक क्र 2 पर धारा 52 के तहत 50000 ( पचास हजार रूपये) , अनावेदक क्र 3 पर धारा 52 के तहत 100000 (एक लाख रूपये एवं अनावेदक क्र 4 पर 150000 (एक लाख पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था।

प्रकरण में अनावेदक क्र 1 द्वारा जुर्माने की राशि जमा कर दी गयी, किन्तु अनावेदक क्र 2, 3 एवं 4 द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायलय में प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील जून 2017 में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अपास्त करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा गया था। इसके पश्चात अनावेदक क्र 2,3 एवं 4 द्वारा माननीय हाई कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गयी जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07/11/2017के द्वारा अनावेदक क्र 02 पर आरोपित अर्थदण्ड 50000 रूपये की जगह 45000 (पैतालीस हजार रूपये), अनावेदक क्र 03 पर आरोपित 100000 रूपये की जगह 80000 (अस्सी हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया एवं अनावेदक क्र 4 पर आरोपित 150000 ( एक लाख पचास हजार रुपयो) का अर्थदण्ड यथावत रखा गया है।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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