
उन्होने बताया की उपरोक्त अवैध कालोनियों पर म.प्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 एवं नगरपालिका अधिनियम 1998 के नियमों के पालन एवं विधि अनुसार दस्तावेज पंजीयन हेतु जिला पंजीयक अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है। अवैध कालोनिया जिन्हे चिन्हाकित कर अपलोड किया गया है इस संबंध मे जिन अवैध कालोनाईजर/ भूमिस्वामी/खातेदार को किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा वह अपना पक्ष शासन के समक्ष रखना चाहते हो वे अपना अभ्यावेदन 29 दिसम्बर तक न्यायालय कलेक्टर सिवनी मे प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि पश्चात उनके अभ्यावेदन देने पर किसी प्रकार का विचार नही किया जायेगा तथा अवैध कालोनी प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलेक्टर श्री डाड ने इस संबंध मे जिले वासियो से अपील की है की प्लाटो की खरीद बिक्री के पूर्व कलेक्टर कार्यालय की शासकीय वेबसाईट का अवलोकन अनिवार्याता करे ताकि शासन के नियमानुसार उन्हे मुलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।
Recent Comments