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MP में विद्युत चोरी के मामले में राजेश को मिली 2 साल का क‍ठोर कारावास और 61 हजार रूपये अर्थदंड की सजा

By SHUBHAM SHARMA

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भोपाल: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शिवपुरी संभाग-एक के वितरण केन्‍द्र बड़ौदी अंतर्गत ग्राम रातौर निवासी राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत को 5 वर्ष पुराने मामले में अनधिकृत रूप से बिजली लाइन से सीधे तार जोड़कर बिजली का उपयोग करने पर जिला कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ने दो साल के कठोर कारावास तथा 61 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि कंपनी के उप महाप्रबंधक श्री पराग धावर्डे द्वारा निरीक्षण दल सहित 11 जनवरी 2019 को ग्राम रातौर निवासी आरोपी राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत को बिजली कनेक्‍शन के बिना सीधे लाइन से तार जोड़कर बिजली चोरी कर उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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