लोकसभा निर्वाचन-2024 के आगामी आयोजन में मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस चुनाव में प्रदेश के विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चार चरणों मतदान होगा। यह निर्वाचन प्रक्रिया प्रदेश की राजनीतिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का परिचय देता है।
सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश का घोषणा
राज्य शासन ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।
इसके अनुसार, प्रथम चरण में 19 अप्रैल (शुक्रवार), द्वितीय चरण में 26 अप्रैल (शुक्रवार), तृतीय चरण में 7 मई (मंगलवार) और चतुर्थ चरण में 13 मई (सोमवार) को होने वाले निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथियों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
चुनावी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियाँ
- प्रथम चरण: 19 अप्रैल (शुक्रवार)
- द्वितीय चरण: 26 अप्रैल (शुक्रवार)
- तृतीय चरण: 7 मई (मंगलवार)
- चतुर्थ चरण: 13 मई (सोमवार)
उपरोक्त तिथियों में होने वाले मतदान के लिए सामान्य अवकाश का घोषणा किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदेश के लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतंत्र की मूल ताकत को मजबूत करें।
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण
इस सार्वजनिक अवकाश का घोषणा नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें। इसके अलावा, यह लोगों को समय पर मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है और लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है।