भोपाल। मध्यप्रदेश में अभी नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव का दौर जारी है, इसी बीच नगर पालिका और नगर परिषद् अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गयी है ।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के लिए अध्यादेश को सीएम (CM) हाउस भेजा गया था, सीएम हाउस से संशोधित अध्यादेश को राजभवन भेजा गया और राजभवन से राज्यपाल द्वारा भी मंजूरी दे दी गयी, मंजूरी मिलने के अब 21 साल के युवाओं का अध्यक्ष बनने का रास्ता क्लीयर हो गया है।
अब मध्यप्रदेश में नगरपालिका पार्षद और नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान रहेगी, अध्यादेश को मंजूरी मिलने से पहले मध्यप्रदेश में नगर पालिका और नगरपरिषद् अध्यक्ष के लिए उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित थी, पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 वर्ष है, इसी वजह से 21 वर्ष की आयु में पार्षद बनने वाला व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता था। इसके लिए सरकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया था। नगरीय विकास और आवास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए फाइल को विधि एवं विधायी विभाग को भेजा गया। विभागीय मंत्री ने अध्यादेश तैयार किया था। अध्यादेश में निकायों की सीमा परिवर्तन को दो माह पूर्व तक किया जा सकेग। पहले इसकी अवधि छह महीने थी।

