भोपाल : मध्य प्रदेश (madhya pradesh) सरकार (government) ने शराब माफियाओं (liquor mafia) की जुगलबंदी के सामने घुटने टेक दिए हैं। वाणिज्य कर विभाग (commercial tax department) से एक आदेश (circular) जारी किया गया है जिसमें शराब की दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।
दरअसल दो दिन पहले जब शराब की दुकानें खोलने का निर्णय हुआ था, उस समय हर जिले के कलेक्टर ने अपने अपने हिसाब से शराब की दुकानें 5 से 6 घंटे खोलने का निर्णय लिया था, जिसके विरोध में शराब व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखने और उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने का निर्णय लिया ।
इसके बाद आनन-फानन में सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब शराब की दुकाने 12 घंटे के लिए खुलेंगी। हालांकि रेड जोन ((red zone) में आने वाले भोपाल (bhopal) इंदौर (indore) और उज्जैन (ujjain) जिले में अभी शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी । वहीं रेड जोन के अन्य क्षेत्रों में केवल ग्रामीण क्षेत्रों (rural area) की दुकानें खोली जाएंगी, ऑरेंज जोन (orange zone) में कंटेनमेंट एरिया (containment area) को छोड़कर शहरी और ग्रामीण सभी दुकानें खुल सकेंगी।
जबकि ग्रीन जोन (green zone) में सारी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। सरकार का तर्क है कि अप्रैल से लेकर अब तक उसे अट्ठारह सौ करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है, हालांकि अन्य राज्यों में शराब की दुकानें खुलने के बाद शराब दुकानों पर उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) की उड़ी धज्जियो ने यह बता दिया है कि शराब की दुकान खोलना किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं है और यह कोरोना (corona) संक्रमण फैलाने में एक महत्वपूर्ण तत्व साबित हो सकता है। उसके बावजूद राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार यह निर्णय लेने जा रही है।