Home » मध्य प्रदेश » MP OBC RESERVATION:एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी, अब शेष पदों पर होगी नियुक्ति!

MP OBC RESERVATION:एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी, अब शेष पदों पर होगी नियुक्ति!

By SHUBHAM SHARMA

Published on:

Follow Us
MP-HIGH-COURT

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

भोपाल (मध्य प्रदेश): अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय, जबलपुर की मुख्य पीठ ने उप अभियंता भर्ती 2022 में शेष 13 प्रतिशत पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। 

यह भर्ती 27 विभागों में 3400 पदों के लिए थी। मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर भर्ती की थी और परिणाम घोषित किया था। लेकिन 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में रिट याचिका 6036-2023 दायर की गई थी। चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था, इसलिए बोर्ड ने 87%-13% फॉर्मूले के आधार पर 13 प्रतिशत पदों को रोकते हुए परिणाम घोषित किया।

अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा, “हमने उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से संपर्क किया, जिसने उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ से याचिका वापस ले ली। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जबलपुर उच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में याचिका खारिज कर दी, लेकिन चुनाव और आदर्श आचार संहिता के कारण, इसे आज सुनाया गया।

आज हाईकोर्ट ने लिखित याचिका 6036/2023 को खारिज करते हुए आदेश सुनाया, जिससे सब-इंजीनियरों की इस भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। अब पिछली सभी भर्तियों में जहां राज्य सरकार ने परिणाम घोषित करते समय 87%-13% का फॉर्मूला अपनाया था, सरकार को शेष सभी 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति देनी चाहिए।”

अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने कहा हालांकि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में सुनवाई अलग है और उप-इंजीनियरों और अन्य की इस भर्ती में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिट याचिका 6036-2023 को खारिज करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

HOME

WhatsApp

Google News

Shorts

Facebook