MP New Liquor Policy: नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी, एमपी में बियर व शराब के साथ; 1 से अहाता पर बैन

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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MP New Liquor Policy: नई शराब नीति का Notification जारी, एमपी में बियर व शराब के साथ; 1 से अहाता पर बैन

MP New Liquor Policyमध्यप्रदेश सरकार (MP Govt) ने बीते दिन देर शाम नई शराब नीति का नोटिफिकेशन (MP New Liquor Policy Notification) जारी कर दिया है, इसके मुताबिक अब बार में सस्ती बियर व शराब नहीं बिक सकेगी, शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है।

MP New Liquor Policy के अनुसार इसी तरह दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दी गई है. MP New Liquor Policy में यह भी है कि अब कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है.

यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी, फिलहाल 31 मार्च 2024 तक व्यवस्था रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन यह निरंतर जारी रहेगी.

दिसंबर 2023 में होने वाले चुनावों वाले चुनावी राज्य मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को नियंत्रित करने के लिए एक नई शराब नीति पेश की। नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों और दुकान बार से जुड़े पीने के क्षेत्रों ‘आहत’ को बंद कर दिया जाएगा और कोई भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी। लेकिन क्या इस कदम के पीछे कुछ और है? जानने के लिए देखें।

MP New Liquor Policy: एमपी नई आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु

  • किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यानी, अहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे
  • धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी
  • स्कूल, कॉलेज या छात्रावास जिनकी दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा
  • कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा
  • शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकेंगे
  • वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा भी हो सकेगी।

Madhya Pradesh New Liquor Policy Notification में दुकानों को लेकर यह व्यवस्था

वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के सभी मदिरा समूहों को ठेका वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा। प्रदेश की सभी जिलों की 3605 कम्पोजित मदिरा दुकानों का ठेका विगत वर्ष 2022-23 में प्रचलित छोटे समूहों के अनुसार किया जाएगा।

जिन कम्पोजिट दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होंगे, उन समूहों पर अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। प्रदेश की सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी। यानि, वहां देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब बेची जा सकेगी।

शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। वहीं, उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा।

प्रदेश में उत्पादित अंगूर से निर्मित शराब को बेचने की अनुमति दी गई है। फ्रेंचाइजी या अधिकृत किए गए व्यक्ति को भी हर जिला मुख्यालय पर या पर्यटन स्थल पर रिटेल आउटलेट मंजूर किए जाने की अनुमति पूर्व की शर्तों के अनुसार ही दी जाएगी। इसकी वार्षिक लाइसेंस फीस 10 हजार रुपये रहेगी।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जो शराब की दुकानों और दुकान बार से जुड़े “आहत”, या पेय प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान करती है।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार, नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब की खपत को कम करना है। मिश्रा ने रविवार रात कैबिनेट की बैठक के बाद बयान दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता उमा भारती की मप्र में “नियंत्रित शराब नीति” की मांग के बीच यह बात सामने आई है।

भारती, जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी का आह्वान करते हुए अपना अभियान शुरू किया था, अब राज्य में शराब की बिक्री को वैध बनाने पर जोर दे रही हैं, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने वाले कानून को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों और शैक्षणिक संस्थानों, महिला छात्रावासों और पूजा स्थलों के बीच की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर की जाएगी।

मिश्रा ने कहा, “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराब पीने को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए 2010 के बाद से राज्य में कोई नई दुकान नहीं खोली गई है। इसके विपरीत दुकानें बंद कर दी गईं।”

उन्होंने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान राज्य में 64 दुकानें बंद रहीं।

भारती शराब के इस्तेमाल के खिलाफ वकालत करती रही हैं और उन्होंने मप्र में भाजपा के नेतृत्व वाले चौहान प्रशासन से आग्रह किया है कि वे ढीली उत्पाद नीति बनाकर लोगों की शराब पीने की आदतों का फायदा न उठाएं।

ओरछा में, जो अपने मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है, निवाड़ी क्षेत्र का एक शहर है, उसने एक शराब की दुकान के सामने दो गायों को जंजीर से बांध दिया था और अपनी “मधुशाला में गौशाला” (शराब की दुकान में गौशाला) के हिस्से के रूप में लोगों को शराब के बजाय दूध पीने के लिए प्रोत्साहित किया था। )

उसने शराब की बिक्री के विरोध में ओरछा में दुकान पर गोबर भी फेंका था।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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