MP Police Bharti: मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने एमपी पुलिस (MP Police Recruitment) के 6000 पदों पर भर्ती के लिए जारी होने वाले अप्वाइंटमेंट लेटर (Joining Letter) पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है.
MP Police के 6000 पदों पर जारी होने वाले जोइनिंग लैटर पर रोक लगाते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए महिलाओं 33% आरक्षण देने की बात कही मिलेगा।
मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ठ किया कि एमपी पुलिस भर्ती 2022 (MP Police Bharti 2022) में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए और जब तक महिला आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं हो जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए।
MP Police Recruitment 2022 Joining Letter
मध्यप्रदेश शासन ने 2022 में मध्यप्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए (MP Police Bharti 2022) के लिए कुल 6000 पदों पर भर्ती परीक्षा ली थी , इसमें लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
किन्तु इस मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा 33% महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, इसपर 60 महिला उम्मीदवारों ने मध्यपरदेश जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की गयी थी याचिका में बताया गया था कि भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।
Jabalpur Highcourt की MP POLICE Joining Letter पर रोक
एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने 60 महिला याचिकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखा था, जिसके बाद उच्च न्यालायाय ने याचिकर्ताओं के दावे से सहमत होकर यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ अब जॉइनिंग लेटर आना बाकी है।