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MP में महुआ अब ‘कच्ची शराब’ नहीं, शिवराज सरकार ने ‘कच्ची शरब’ को वैध बनाने का फैसला किया

महुआ अब केवल 'कच्ची शराब' नहीं, मध्य प्रदेश में अब 'विरासत की शराब' है

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की कि एक नई आबकारी नीति महुआ से बनी शराब को वैध कर देगी और इसे “विरासत की शराब” के रूप में बेचा जाएगा।

सोमवार को मंडला में जनजातीय गौरव दिवस पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “सरकार एक आबकारी नीति तैयार कर रही है जिसके तहत अगर कोई पारंपरिक तरीके से महुआ से बनी शराब बनाता है, तो यह अब अवैध नहीं होगा। इसे बेचा जाएगा।

हेरिटेज शराब के नाम से शराब की दुकानों में जो इसे बनाने और उपभोग करने वाले आदिवासी लोगों के लिए रोजगार और आय का स्रोत होगा।”

इससे पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस समारोह की शुरुआत की थी।

कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है और इसे भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन बताया है।

एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ‘कच्ची शरब’ को वैध बनाने जा रही है।

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने ‘कच्ची शरब’ को वैध बनाने का फैसला किया है, जब नकली शराब के सेवन से 50 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसके बावजूद सरकार ऐसी नीति ला रही है।”

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