मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं खरीदी उपार्जन प्रक्रिया के तहत पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इस लेख में हम आपको किसान पंजीयन प्रक्रिया, गेहूं खरीदी तिथि, समर्थन मूल्य, बोनस राशि, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे।
गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन प्रक्रिया
सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण के बिना किसान समर्थन मूल्य का लाभ नहीं उठा सकते। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक रखी गई है। सभी किसानों को इस अवधि के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
पंजीयन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसान पंजीयन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (Bank Passbook)
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (Khasra-Khatauni या भू-अधिकार पत्र)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- सम्बंधित राजस्व विभाग से जारी भूमि अभिलेख
पंजीयन कहां करें?
किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या ऑनलाइन किसान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है, जहां किसान स्वयं या लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सिवनी, मध्यप्रदेश में अदिकृत CSC सेंटर की जानकारी
सिवनी में किसान शुभम कंप्यूटर जाकर अपना गेहू उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते है जो कि एक अधिकृत CSC CENTER है. शुबहा कोम्पुतेर्स पहुँचने के लिए नीचे दिए MAP पर क्लिक करें
गेहूं खरीदी उपार्जन अवधि और स्थान
गेहूं खरीदी उपार्जन अवधि 15 मार्च 2025 से 05 मई 2025 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान किसान अपनी उपज को सरकार द्वारा स्थापित गेहूं उपार्जन केंद्रों पर ले जाकर विक्रय कर सकते हैं।
किसान गेहूं की बिक्री कहां कर सकते हैं?
राज्य सरकार ने सभी जिलों में अधिकृत गेहूं उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। प्रत्येक किसान को उनके नजदीकी उपार्जन केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, जहां वे अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं।
गेहूं विक्रय हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं
- पहले से पंजीकृत किसानों को ही गेहूं विक्रय की अनुमति होगी।
- किसानों को उपार्जन केंद्र पर अपने पंजीकरण नंबर एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
- विक्रय की जाने वाली उपज गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
- गेहूं की नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपज की मात्रा सत्यापन के बाद भुगतान किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।
गेहूं का समर्थन मूल्य और बोनस राशि
सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा बोनस राशि 175 रुपये प्रति क्विंटल दी जाएगी, जिससे कुल मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
समर्थन मूल्य और बोनस की संपूर्ण जानकारी:
विवरण | मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल) |
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समर्थन मूल्य (MSP) | 2425 रुपये |
बोनस राशि | 175 रुपये |
कुल प्राप्त मूल्य | 2600 रुपये |
किसानों को भुगतान कैसे मिलेगा?
गेहूं विक्रय के बाद किसानों को भुगतान उनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने में 7-10 कार्य दिवस लग सकते हैं।
गेहूं उपार्जन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न
हाँ, बिना पंजीकरण के किसान गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अपनी उपज नहीं बेच सकते।
नहीं, केवल वे किसान जो पंजीकृत हैं और जिनके पास भूमि के प्रमाणित दस्तावेज हैं, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसान चाहें तो खुले बाजार में अपनी उपज को बेच सकते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य मिलना तय नहीं है।
गेहूं विक्रय के बाद भुगतान 7 से 10 दिनों के भीतर किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।