सिवनी: उपसंचालक कृषि श्री मौरीश नाथ ने जानकारी देकर बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी-अऋणी कृषकों का रबी वर्ष 2024-25 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक है। उन्होंने बताया कि अऋणी कृषक उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन, फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक भाईयों द्वारा देय है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित अऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जावेगा।
अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, जिले के समस्त बैंक,Crop insurance app, फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in), AIC प्रतिनिधि/POSP बीमा एजेंट एवं स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक करवा सकते है। अऋणी कृषकों के पंजीयन करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति,पहचान पत्र आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच/सचिव द्वारा सत्यापित) तथा मोबाईल नंबर।
उन्होंने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करायें तथा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंश प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्य बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।