जबलपुर- जिला मजिस्ट्रेट महेशचन्द्र चैधरी ने नगर निगमजबलपुर के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थलपर गंदगी फैलाने पर रोक लगाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता कीधारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैजारी प्रतिबंधात्मक आदेश के द्वारा किसी भीव्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों के समूह द्वारा बस स्टैण्ड, सार्वजनिक पार्क, बाजार, चैराहों, सड़कों सहित नगर निगम केक्षेत्रान्तर्गत आने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटका, तम्बाकू या च्यूइंगम आदि पदार्थों को खाकर थूकने याइसके लिए प्रेरित करने पर पाबंदी लगाई गई है निर्धारित कचरास्थल को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पर्यावरण कोनुकसान पहुंचाने वाली पॉलिथिन की थैलियां अथवा गंदगी पैदाकरने वाली किसी भी सामग्री को फेंकने पर भी प्रतिबंध लगायागया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आगाह किया है कि जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
गन्दगी फैलायी तो होगी कानूनी कार्यवाही डीएम ने जारी किया आदेश

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
Leave a comment