भोपाल: कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 1 मई 2020 से 7 जून 2020 तक बंद करने का आदेश जारी किया है. इस दौरान टीचर्स स्कूल से जुडे़ महत्वपूर्ण काम घर से कर सकेंगे. राज्य शिक्षा विभाग ने यह फैसला कोविड-19 से बचाव के लिए लिया है.
राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूलों को 1 मई से 7 जून 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. इस दौरान अगर शिक्षक चाहे तो छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पढ़ा सकते हैं. हालांकि अगर छात्र ऑनलाइन पढ़ाई की गतिविधि में नहीं शामिल होना चाहते हैं तो कोई भी स्कूल या शिक्षक अभिभावक और छात्रों पर दबाव नहीं बना सकेंगे.
राज्य शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कोई स्कूल इस अवधि तक ऑनलाइन क्लासेज की फीस भी नहीं वसूल सकता है. अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं जो छात्र ऑनलाइन क्लासेज में नहीं शामिल होते हैं और उनका कोर्स छूट जाता है तो उनका कोर्स अतिरिक्त कक्षाओं के जरिए पूर्ण कराया जाए.
आपको बता दें कि राज्य शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 4 मार्च 2020 से 1 मई 2020 तक सभी तरह के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने बाद अब इस आदेश में संशोधन करके 7 जून तक बढ़ दिया गया है.