MP Private School News: भोपाल। मध्य प्रदेश में बीते 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है. नया सत्र शुरू होने से पहले सीएम मोहन यादव प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्ती के निर्देश देते नजर आये थे और अब लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
जिससे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पलकों में बहुत ही खुशी दिखाई पड़ रही है. हर समय मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ निरंतर ही अनेकों शिकायतें मिलती रहती थी जिस पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है. जिसके बाद अब प्राइवेट स्कूल द्वारा बच्चों और पलकों पर निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.
एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से मुख्यमंत्री मोहन यादव नाराज
एमपी में वर्षों से चली आ रही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से मुख्यमंत्री मोहन यादव नाराज है. हमेशा ही निजी स्कूलों द्वारा पालकों को बच्चों के कोर्स की किताबें, यूनिफार्म शिक्षण सामग्री को उनके द्वारा निर्धारित की गई दुकानों से ख़रीदने के लिए दबाव बनाया जाता था जिस पर सीएम मोहन यादव ने कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए है . अब यदि कोई स्कूल ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर दो लाख तक का जुर्माना लगाने का निर्णय हुआ है.
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी
सीएम मोहन यादव ने जैसे ही इस मामले को जैसे ही संज्ञान में लिया वैसे ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आया और तुरंत ही प्राइवेट स्कूलों की चल रही मनमानी के ख़िलाफ़ आदेश जारी कर दिए. जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर कार्रवाई के संबंध में सीएम ने मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं.
निजी स्कूलों पर लगेगा 2 लाख तक का जुर्माना
मध्य प्रदेश में बीते कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों और पलकों पालकों पर दबाव डालने की शिकायत लगातार ही मिल रही थी जिसे सीरम मोहन यादव ने संज्ञान में लेते हुए प्राइवेट स्कूलों को ऐसा करते पाए जाने पर निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत 2 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है. इसके साथ स्कूलों की मान्यता को लेकर भी कार्रवाई की जा सकती है.