Chhindwara SP Suspended: HC ने छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने का दिया आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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Chhindwara SP Suspended: मध्यप्रदेश HC ने छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है ।

जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनिल कुमार के खिलाफ एक अवमानना ​​​​याचिका में गिरफ्तारी वारंट निष्पादित करने में विफल रहने पर छिंदवाड़ा के एसपी को निलंबित करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा: “हम वास्तव में हैरान हैं। एसपी ने यह नहीं बताया है कि उनका तबादला कहां किया गया था और वह गैर-जमानती वारंट को निष्पादित क्यों नहीं कर सके। यह स्वीकार्य नहीं है।

” मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा: “28 मार्च, 2023 के आदेश से, प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ छिंदवाड़ा एसपी के माध्यम से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिन्होंने अदालत के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा था कि प्रतिवादी को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए वारंट निष्पादित नहीं किया जा सका। हम वाकई हैरान हैं

एसपी ने यह नहीं बताया है कि उनका तबादला कहां हुआ था और वह गैर जमानती वारंट क्यों नहीं तामील करा सके। यह स्वीकार्य नहीं है।” “ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसकी जानकारी सरकारी अधिवक्ता को भी नहीं है। इसलिए, पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अदालत के अगले आदेश तक उन्हें निलंबित कर दें।” पीठ ने डीजीपी को कुमार पर वारंट तामील करने का आदेश दिया।

खंडपीठ ने छिंदवाड़ा एसपी द्वारा दिए गए “बहाने” पर कड़ी आपत्ति जताई और निलंबन का आदेश दिया

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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