भोपाल। भोपाल से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव कराए जाने के मामले में अंतिम फैसला दिये जाने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराने का ऐलान कर दिया है और चुनाव का कार्यक्रम जारी कर कलेक्टर्स से 20 मई तक सुझाव और जानकारी मांगी है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदका मतदान एक दिन में कराने के लिए कहा है।
जिससे मतदान के बाद मतगणना का कार्य भी मतदान की समाप्ति के उपरांत उसी दिन करा दिया जाए। जिससे किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग का तर्क है कि नए परिसीमन 2020 के हिसाब से अगर जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र एक से ज्यादा विकासखंड में आता है।
लेकिन चुनाव अलग-अलग चरण में होने हो तो ऐसे में संशय की स्थिति बनती है। इसलिए जिला पंचायत का चुनाव एक ही तारीख में कराया जाना चाहिए। ताकि पूरे क्षेत्र की मतगणना भी मतदान स्थल पर एक साथ ही हो सके।
ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरलेप हो रहे दो विकासखंडों में चुनाव प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में कराई जाती है, जिससे इस बात का संदेह बना रहता है कि पहले जहां चुनाव होते हैं वहां की मतगणना सार्वजनिक हो जाती है, जिससे दूसरे चरण में होने वाला मतदान प्रभावित हो सकता है।
यदि प्रस्तावित चरणवार विकासखंड वार मतदान की प्रक्रिया में कुछ संशोधन के सुझाव हों तो यह जानकारी भी कलेक्टर 20 मई तक भेज सकते हैं।