Saturday, April 20, 2024
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Alert In MP: गृह विभाग को मिली खुफिया रिपोर्ट, नए साल के जश्न से होली तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की आशंका; सभी जिलों में अलर्ट जारी

Alert In MP: गृह विभाग को मिली खुफिया रिपोर्ट, नए साल के जश्न से होली तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की आशंका; अलर्ट जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नए साल (New Year 2023 Celebration) के जश्न से लेकर होली (Holi 2023) के तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की कोशिश हो सकती है, मध्यप्रदेश गृह विभाग को ख़ुफ़िया रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। समाचार लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के नुसार मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने को लेकर गृह विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है।

मध्यप्रदेश गृह विभाग को प्राप्त खुफिया रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में शांति भंग करने वाला पूरी तरह गिरोह सक्रिय है, मध्यप्रदेश सरकार को जानकारी लगते ही प्रदेश सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है.

सभी जिलों के जिला अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी प्रदेश सरकार ने दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा साफ़ तौर पर निर्देश दिए गए है कि नए साल पर मध्यप्रदेश में अशांति फैलाने के वालों के खिलाफ कढ़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार दिए

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिला अधिकारीयों को दिए निर्देश में साफ़ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई करें जिसका अधिकार भी उन्हें दिया गया है, इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

जनवरी से 31 मार्च 2023 तक कलेक्टर कर पाएंगे इन अधिकारों का इस्तेमाल

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी जिला कलेक्टर अपने जिले की सीमा के अंदर 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक दिए गए इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्शन लें, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिला बदर किया जाएगा, मध्यप्रदेश गृह विभाग का आदेश राज्य पत्र में भी जारी हुआ है।

पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं।

अत: संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 03 की उपधारा (03) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन हर तीन महीने में ऐसे आदेश जारी कर कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई के अधिकार देता है।

Web Title: Alert In MP: Intelligence report received by the Home Department, fear of disturbing communal harmony from New Year’s celebration to Holi; alert issued

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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