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Gyanvapi में 31 साल बाद शुरू होगी पूजा: कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी

By SHUBHAM SHARMA

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Gyanvapi में 31 साल बाद शुरू होगी पूजा: कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी।

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वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक सील क्षेत्र ‘व्यास का तेखाना’ में पूजा पाठ कर सकते हैं।

अदालत ने दिन की शुरुआत में अपनी सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

पत्रकारों से बात करते हुए, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी। अब सभी को इसका अधिकार होगा।” पूजा करो”।

अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, “मैं वाराणसी अदालत के हालिया आदेश को 1983 में न्यायमूर्ति कृष्ण मोहन पांडे द्वारा दिए गए आदेश के समान ऐतिहासिक मानता हूं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के ताले खोलने का आदेश दिया था।”

गोरखपुर निवासी जेएम पांडे पहले न्यायाधीश थे जिनके आदेश पर राम मंदिर का ताला पूजा के लिए खोला गया था।

Web Title: Worship will start in Gyanvapi after 31 years: Court allowed Hindu side to worship inside the sealed basement of Gyanvapi Mosque.

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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