Friday, April 19, 2024
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पैन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी: 31 मार्च तक पैन कार्ड नहीं हुआ आधार से लिंक तो होगा बड़ा नुकसान; बंद होंगे Financial Transaction

PAN AADHAR LINK LAST DATE :क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है? यदि नहीं, तो अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जल्दी करें। क्योंकि, अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर काम नहीं करेगा। साथ ही आपका केवाईसी भी शून्य हो जाएगा।

ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन लिंक नहीं कराया है तो यह आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। क्योंकि अगर 31 तारीख तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. जिससे आप इसका इस्तेमाल किसी भी Financial Transaction में नहीं कर सकते हैं।

पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि, पिछले साल सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। हालांकि चर्चा के बाद सरकार की ओर से 1 साल की और समय सीमा दी गई। 

इसलिए 31 मार्च 2023 की डेडलाइन है। कहा गया है कि अगर कोई दी गई तारीख तक आधार पैन को लिंक नहीं करता है, तो 1 अप्रैल, 2023 से पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

जानिए 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर होने वाले नुकसान

  • आपका पैन कार्ड नंबर काम नहीं करेगा।
  • आपका केवाईसी भी रद्द हो जाएगा।
  • म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश बंद हो जाएगा.
  • आप फॉर्म 15जी और 15एच नहीं भर पाएंगे।
  • आपको 20% इनकम टैक्स देना होगा।

इसलिए अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको आज ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके जांच सकते हैं कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं।https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status

यदि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उन्हें निम्न लिंक का उपयोग करके लिंक करें।

पैन को आधार से लिंक करने के लिए-

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar

पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ आसान ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आप 31 मार्च 2023 के बाद भी कर सकते हैं।

  • पैन कार्ड की वैधता जांचने के लिए ‘यह’ करें
  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर टैक्स ई-सर्विसेज लिखा होगा। इस पर क्लिक करें।
  • नीचे स्क्रॉल करें। पैन उपश्रेणी के तहत ‘अपना पैन जानें’ विकल्प दिखाई देगा।
  • इसके आगे वाले बॉक्स में तीरों को टैप करें।
  • इसके बाद पोर्टल पर ई-फाइलिंग लिंक पर क्लिक करें।
  • अगले पृष्ठ पर जाने के लिए आवश्यक विवरण भरें।
  • विवरण भरने के बाद इसे सत्यापित किया जाएगा। यह पैन कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी दिखाएगा।
SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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