Home » देश » Rules Changes From 1st August: आज से गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ बदल जाएंगे 5 नियम? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Rules Changes From 1st August: आज से गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ बदल जाएंगे 5 नियम? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

By SHUBHAM SHARMA

Published on:

Follow Us
Rules Changes From 1st August
Rules Changes From 1st August: आज से गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ बदल जाएंगे 5 नियम? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Rules Changes From 1st August: 1 अगस्त से नियमों में बदलाव:  आज से अगस्त का महीना शुरू हो गया है. आज से कुछ नियम बदल दिए गए हैं. इन नियमों में बदलाव का आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसका सीधा असर आपकी वित्तीय गणना पर पड़ सकता है. 

1 अगस्त से होंगे 5 बड़े बदलाव. इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या नियम बदलने जा रहे हैं…  रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव होते रहते हैं। 1 अगस्त 2023 से कुछ वित्तीय बदलाव हो रहे हैं। 

इन बदलावों का सीधा असर नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ-साथ जीएसटी और क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़े नियम भी शामिल हैं। 

इनकम टैक्स रिटर्न

31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं को 1 अगस्त से विलंब शुल्क देना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं से 5 हजार रुपये तक शुल्क लिया जाएगा. तो अब जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए.

जीएसटी नियम

अगर आप कारोबारी हैं तो 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए 1 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा. इसलिए इन प्रोफेशनल्स को इसके बारे में पता होना चाहिए.

बैंक अवकाश 

अगस्त में देश के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से बैंकों की 14 दिन की छुट्टियां रहेंगी। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल हैं. तो अभी निपटा लें अपना बैंक का काम

रसोई गैस 

तेल वितरण कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। नए आदेश के मुताबिक, अब व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 99.75 रुपये सस्ता मिलेगा। 

क्रेडिट कार्ड कैशबैक 

एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट से क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। 12 अगस्त से कैशबैक कम हो जाएगा. इस बीच 5 लाख से कम सैलरी वाले कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है. हालाँकि, आयकर रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद है। 

ऐसा इसलिए क्योंकि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी वालों को 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है. लेकिन आरटीआई दाखिल करते समय 87ए के तहत छूट मिलती है. छूट की यह राशि 12 हजार 500 रुपये तक है. इसीलिए 5 लाख तक की आय कर मुक्त है।

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

HOME

WhatsApp

Google News

Shorts

Facebook