PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में एक बड़ी खबर है। सरकार द्वारा योजनाएं जो जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनके लिए भी लाभ प्राप्त करने का अवसर है। सरकार प्रयास कर रही है कि पात्र परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अयोग्य किसानों से पैसे वापिस लेने की तैयारी शुरू की गई है और उन्हें ब्याज सहित राशि की वसूली की जा रही है। इसके लिए तैयारियां और लिस्टिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।
PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत कौन किसान योग्य हैं, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फिर भी कुछ किसान जो सक्षम हैं और पात्रता मानदंड पूरा नहीं करते, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। ऐसे किसानों के खाते में लगभग 4,350 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अब सरकार ने अपात्र किसानों से योजना की राशि वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2019 में शुरू किया गया था ताकि छोटे और सीमांत किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक लाभार्थी किसान परिवार को 2000 रुपए की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। उच्च आय वाले किसानों को यह योजना से बाहर रखा गया है। हालांकि, कुछ लोगों ने अपात्र किसान के रूप में पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठाया है।
योजना की शर्तों के अनुसार यहां उच्च आय अर्जित करने वाले, भूमि धारक, संवैधानिक पद पर होने वाले, नगर निगम के पार्षद या मेयर रह चुके, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री, सदस्य या कर्मचारी, इंकम टैक्स भुगतान करने वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्वतंत्र रूप से प्रेक्टिस करने वाले किसान परिवार शामिल नहीं होते हैं।
वे किसान जो अपनी सहायता राशि वापस लौटाना चाहते हैं, वे PM-Kisan Samman Nidhi Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर “रिफंड विकल्प” पर क्लिक करके अपनी धनराशि वापस ले सकते हैं।