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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज की गई, सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया की शराब नीति केस में जमानत याचिका खारिज कर दी है। CBI के भ्रष्टाचार मामले में आरोपित सिसोदिया पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहा है कि वे एक पावरफुल व्यक्ति हैं और यदि उन्हें बाहर छोड़ा जाए, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में, सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

जस्टिस दिनेश शर्मा ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है – सिसोदिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने दिल्ली की शराब नीति को साउथ ग्रुप के आदेश के तहत बदलवा कर उन्हें अनुचित लाभ प्रदान करने की कोशिश की गई थी। यह एक बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट ने यह कहा है कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जब वे जमानत पर रिहा होंगे, तो गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना नजरअंदाज नहीं की जा सकती हैं

सीबीआई ने जमानत की मांग को नकारते हुए दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने अपने पद पर कार्यरत रहते हुए 18 विभागों की संचालन शक्ति हासिल की है। सिसोदिया के कार्यालय और अधिकारियों पर उनका प्रभाव और अधिकार प्रकट है। उनके पार्टी के सहयोगी उच्च पदों पर बैठे, जांच को असरदार बनाने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हो गए हैं।

मनीष सिसोदिया केस में ED कोर्ट में आज सुनवाई करेगा

ED ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की है, जिसकी सुनवाई आज दिल्ली के कोर्ट में होगी। संदर्भों के अनुसार, ED ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। ED ने अब तक इस मामले में चार चार्जशीट पेश की है और जल्द ही पांचवीं चार्जशीट भी दायर की जाएगी।

ED ने दावा किया है कि सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 14 फोन का इस्तेमाल किया है। जांच में पता चला है कि इन 14 फोनों को देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाडो क्लॉथ्स नामक कंपनी ने खरीदा था। सिसोदिया ने अगले 11 महीनों तक iPhone 13 Max Pro का उपयोग किया था, लेकिन LG के आदेश के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, जांच के दौरान सिसोदिया ने बताया कि उसे यह भी पता नहीं है कि नष्ट हुए फोन कहां है।

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