Friday, April 19, 2024
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Manish Kashyap Case: मनीष कश्यप पर NSA क्यों? CJI चंद्रचूड़ ने माँगा जवाब, सिब्बल जवाब में ये सब गिना दिया

Manish Kashyap Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को YouTuber मनीष कश्यप की एक याचिका पर तमिलनाडु राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें दक्षिणी राज्य में बिहारियों पर हमलों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के आरोपों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी नजरबंदी को खत्म करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस तरह के आरोपों के लिए एनएसए लगाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

“मिस्टर सिब्बल, इसके लिए एनएसए क्यों?” सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा, जो तमिलनाडु राज्य के लिए उपस्थित थे। सिब्बल ने जवाब दिया कि कश्यप के सोशल मीडिया में लगभग 60 लाख अनुयायी थे और उनके वीडियो से प्रवासी श्रमिकों में व्यापक दहशत और भय पैदा हो गया था। यह आरोप लगाते हुए कि कश्यप पत्रकार नहीं थे, सिब्बल ने तर्क दिया कि वीडियो एक राजनीतिक एजेंडे के साथ बनाए गए थे।

पीठ बिहार के मूल निवासी कश्यप की उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कथित फर्जी वीडियो को लेकर दर्ज कई प्राथमिकियों को एक करने की मांग की गई थी। 

जब वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि उन्हें अब एनएसए के तहत भी हिरासत में लिया गया है, तो पीठ ने याचिकाकर्ता को एनएसए हिरासत को भी चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में भू-राजस्व डिफ़ॉल्ट के एक मामले में एक सपा नेता की एनएसए हिरासत को रद्द कर दिया था ।

दवे ने अनुरोध किया कि तमिलनाडु में एफआईआर को क्लब करके बिहार स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि पहली एफआईआर पटना में दर्ज की गई थी। सिब्बल ने यह कहकर इसका विरोध किया कि प्राथमिकी अलग-अलग कृत्यों को लेकर दर्ज की गई थी।

उन्होंने तर्क दिया कि कश्यप ने लोगों के साक्षात्कार और वीडियो प्रकाशित करने की आड़ में तमिलनाडु में कई स्थानों का दौरा किया था और चूंकि ये अलग-अलग लेनदेन हैं, इसलिए कई एफआईआर बनाए रखने योग्य हैं।

पीठ ने हालांकि टिप्पणी की कि सभी प्राथमिकी का ‘बहाव’ एक जैसा प्रतीत होता है।

बिहार राज्य के वकील ने भी यह कहते हुए मामलों को बिहार स्थानांतरित करने का विरोध किया कि कश्यप आदतन अपराधी थे और उनके खिलाफ कई मामले लंबित थे।

पीठ ने मामले को अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया और प्रतिवादियों से इस बीच अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा। दवे ने इस बिंदु पर पीठ को बताया कि कश्यप को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर तमिलनाडु की विभिन्न अदालतों में पेश किया जा रहा है और अनुरोध किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें उनके वर्तमान स्थान से नहीं हटाया जाए। अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने आदेश दिया कि कश्यप को अगली पोस्टिंग तिथि (28 अप्रैल) तक केंद्रीय कारागार मदुरै से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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