Electoral Bonds: चुनावी बांड का विवरण कल तक देना ही होगा… SBI को सुप्रीम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) के विवरण का खुलासा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता है.

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Electoral Bonds: चुनावी बांड का विवरण कल तक देना ही होगा... SBI को सुप्रीम निर्देश

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बांड (Electoral Bonds) के विवरण का खुलासा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अतिरिक्त समय के अनुरोध पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कल (12 मार्च) तक चुनावी बांड (Electoral Bonds) का विवरण उजागर करने का आदेश भी दिया। 

चुनावी बांड (Electoral Bonds) पर SBI को मिले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ ही चुनाव आयोग को यह भी स्पष्ट कर दिया कि सम्पूर्ण जानकारी का खुलासा 15 मार्च को शाम 5 बजे तक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावी बांड के खुलासे की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए एसबीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।

मालूम हो कि पिछले महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गुप्त फंडिंग की सुविधा देने वाली चुनावी बांड की योजना को रद्द कर दिया था. पीठ ने एसबीआई को इस महीने की 6 तारीख तक पार्टियों द्वारा प्राप्त धन का विवरण और चुनाव आयोग को दिए गए दानदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। 

इस आदेश में और समय की मांग करते हुए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बैंक के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का विवरण अलग-अलग रखा जाए और उनका मिलान करने और विवरण देने के लिए अधिक समय दिया जाए। 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस पर नये सिरे से जांच की. इस मौके पर कोर्ट ने एसबीआई के व्यवहार पर अधीरता जताई. उन्होंने कहा, ”पिछले महीने दिए गए फैसले के मुताबिक, हमने दान का ब्योरा उजागर करने का आदेश दिया है. यह बहुत गंभीर बात है कि आप हमारे पास इस तरह अतिरिक्त समय मांगने आते हैं। 

हमारा फैसला स्पष्ट है. हम इस विवरण का मिलान नहीं करना चाहते कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता ने किस दाता से कितना लिया है। हमने आदेश दिया है कि कितने बांड जारी किए गए हैं, इसका विवरण ज्यों का त्यों EC को दिया जाए। पिछले 26 दिनों में आपने इस पर क्या कदम उठाए हैं? आपने उसमें से कोई भी जानकारी नहीं बताई. 

पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप 12 मार्च को कार्य समय के अंत तक दानदाताओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपें। बाद में, इसने चुनाव आयोग को उन विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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