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दिल्ली दंगे : आरोपी शरजील इमाम की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने बढ़ाई

By SHUBHAM SHARMA

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नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की पुलिस कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरजील इमाम की कोर्ट में पेशी हुई.

बता दें कि दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस साल की शुरुआत में सीएए विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट में अवैध गतिविधियां निवारण कानून (यूएपीए) के अलावा 124-ए (देशद्रोह), 153-ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना और समुदायों के बीच घृणा फैलाना), 153-बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान) और 505 (अफवाह फैलाना) के आरोप भी लगाए गए हैं. जिन पर अदालत ने अभी संज्ञान नहीं लिया है.

दरअसल किसी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी ली जानी जरूरी है और पुलिस के मुताबिक शरजील इमाम के मामले में उन्होंने ये आवेदन दे रखा है.

जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि वो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था. शरजील को कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों के कारण देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

चार्जशीट में दावा किया गया है कि शरजील इमाम के बयानों के अनुसार वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्यों में से एक के संपर्क में था, जिसने उसको पीएफआई के सदस्य के रूप में विरोध करने का सुझाव दिया था.

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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