पटना, कोरोना वायरस को लेकर अब बिहार में धारा 144 का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसे आधा दर्जन से अधिक जिलों में लागू कर दिया गया है। रविवार को इसमें तीन जिले और जुड़ गए, जबकि आठ जिलों में यह धारा पहले से ही लागू है। रविवार को बिहार के सीतामढ़ी, नवादा और किशनगंज में धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि आठ जिलों मसलन शिवहर, बांका, भागलपुर, वैशाली, अरवल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर व कटिहार में प्रशासन ने कहीं शनिवार तो कहीं होली में यह धारा लागू कर दी है। इस तरह बिहार में अब तक 11 जिलों में धारा 144 लागू हो गई है। नवादा में जलप्रपात में भी जाने पर रोक लगा दी गई है।
इसके तहत पांच या पांच से अधिक लोग अब एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। साथ ही लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं। बता दें कि सरकार के आदेश के बाद बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क, सिनेमा घर आदि को पहले ही बंद कर दिया गया है, जबकि मॉल को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
सीतामढ़ी से धारा 144 लागू, रविवार से जिले में कोरोना कर्फ्यू जैसा नजारा हो गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर सुरक्षा के तहत धारा 144 लागू कर दिया गया है। अफसरों के अनुसार, जिला प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर भी रोक लगी है। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही जेल में मुलाकातियों पर भी रोक लगा दी गई है।
किशनगंज से धारा 144 लागू, रविवार को धारा 144 किशनगंज में भी लागू कर दी गई। कोरोना वायरस को लेकर एहतियातन कदम उठाते हुए भीड़ पर रोक लगा दी है। एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी का कहना है कि राजनीतिक, धार्मिक व अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम पर 31मार्च तक रोक है। हालांकि, प्रशासन ने लिखित में धारा 144 लगाने की बात नहीं की है, लेकिन जो आदेश दिये गये हैं, वे सभी इस धारा में निहित हैं।
नवादा से धारा 144 लागू, नवादा के सदर अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो 31 मार्च तक क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी रजौली चंद्रशेखर आजाद ने गोविंदपुर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक जलप्रपात ककोलत में भी निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
शिवहर से धारा 144 लागू, जिले में धारा 144 लागू की गई है। कोरोना वायरस को लेकर ऐसा किया गया गया है, ताकि लोगों में यह वायरस नहीं फैले। एसडीएम आरिफ हसन ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में पूरे जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू किए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, स्कूल-कॉलेज एवं आंगनबाड़ी केंद्र को पहले ही 31मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। सभा, धरना, प्रर्दशन, मेला, जुलूस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, संबंधित अधिकारियों को तत्संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है।
उधर बांका से धारा 144 लागू, बिहार के बांका जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। एक साथ पांच व्यक्ति किसी जगह पर खड़े नहीं रह सकते हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी (डीएम) सुहर्ष भगत ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन से लेकर आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
समस्तीपुर से धारा 144 लागू, कोरोना वायरस करे लेकर समस्तीपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मीडिया को दी। इसके साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि इसे लेकर डरें नहीं, परहेज से रहें। इसके अलावा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, अरवल व कटिहार में भी कोरोना वायरस को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है।