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इंडिया न्यूज़ के रजत शर्मा की बड़ी जीत: दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को आदेश, डिलीट करें ट्वीट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के ट्वीट हटाने का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टेलीविजन पर नायक को गाली दी।

इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा के लिए एक बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वे उन ट्वीट को हटा दें, जिनमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ पत्रकार ने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन लाइव टेलीविज़न पर नायक के साथ दुर्व्यवहार किया था।

रजत शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनके शो के दौरान ‘अपमानजनक भाषा’ के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा उनकी मानहानि की गई थी।

अदालत ने क्या कहा

उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने घटना को अत्यधिक सनसनीखेज बना दिया और सच्चाई नहीं बताई।न्यायालय ने कहा, “इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन घटना के बारे में सच्चाई बताना भी उनका कर्तव्य है।

वादी को फटकार लगाने वाले एक्स पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि तथ्यों को अत्यधिक सनसनीखेज बनाना और उनका चित्रण है जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं।”

इसमें कहा गया है, “प्रथम दृष्टया ऐसे एक्स पोस्ट के प्रसार से न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, बल्कि भविष्य में किसी भी समय वादी के खिलाफ इसका लगातार इस्तेमाल किए जाने की धमकी भी है।

भविष्य में वीडियो के दुरुपयोग का खतरा होने के कारण, जो प्रथम दृष्टया वादी को ऐसे प्रकाश में चित्रित कर रहे हैं जो सही तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकता है, मुकदमे का अंतिम रूप से फैसला होने तक इसे सार्वजनिक डोमेन में रखने से रोका जाना चाहिए।”

मुद्दा क्या था?

विवाद तब शुरू हुआ जब नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन शो पर बहस के दौरान राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। शर्मा के वकील ने कहा कि 4 जून की शाम को चैनल पर बहस हो रही थी, जिस दिन चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस नेताओं ने 10 और 11 जून को ही ट्वीट करना शुरू कर दिया।

शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि शो की एक क्लिप प्रसारित की जा रही है जिसमें एक गाली डाली गई है जबकि मूल फुटेज में ऐसी कोई सामग्री नहीं है।

कोर्ट ने कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को भी हटाने का आदेश दिया है जिसमें रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही आरोप लगाए थे। घटना से जुड़े कई अन्य यूआरएल को भी सात दिनों में हटाने का आदेश दिया गया है।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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