Batla House Encounter : आरिज खान दोषी करार, कोर्ट क्या करेगी?

Shubham Rakesh
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नई दिल्ली: बाटला हाउस मुठभेड़ मामले की आज (8 मार्च) को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी आरिज खान के खिलाफ अदालत में सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इसलिए उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया। गौरतलब है कि लगभग 13 साल बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को अदालत में दोषी पाया गया था। 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में भी अरिज खान शामिल था। बाद में दिल्ली के बाटला हाउस में एक पुलिस अधिकारी को मुठभेड़ में मार दिया गया। अदालत में यह भी साबित हो गया कि इस घटना के समय अरिज मौजूद था (दिल्ली की अदालत ने बाटला हाउस मुठभेड़ में बाटला हाउस को दोषी ठहराया)।

सजा का ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा

अरिज खान को आज साकेत कोर्ट के जज संदीप यादव के सामने पेश किया गया। ’’ अरिज 19 सितंबर, 2008 को अपने सहयोगियों के साथ बाटला हाउस में मौजूद थे। उस समय, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और हेड कांस्टेबल बलवंत को जानबूझकर गोली मार दी गई थी। इसलिए, आरिज को हत्या का दोषी पाया जा रहा है। न्यायाधीश ने कहा, उन्हें 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि आरिज को किस सजा का ऐलान किया जाएगा।

न्यायिक अधिकारियों को नोटिस

न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। न्यायाधीश ने जांच अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया कि बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए नागरिकों के परिवार कितने प्रभावित हुए, उन्हें कितना पैसा मुआवजा दिया जाना चाहिए, और अरिज खान उन्हें कितना पैसा दे सकता है।

वास्तव में मामला क्या है?

13 सितंबर, 2008 को, बम विस्फोटों की एक श्रृंखला ने दिल्ली के कुछ हिस्सों को हिला दिया। विस्फोट में 26 लोग मारे गए। 133 नागरिक घायल हुए। यह आरोप लगाया गया था कि हमले के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 19 सितंबर, 2008 के हमले में दहशतगर्दों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली में बाटला हाउस में एल -18 बिल्डिंग के फ्लैट में इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकवादी छिपे हुए हैं। पांच आतंकवादियों में अरिज खान, आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सैफ और शहजाद अहमद शामिल थे। 13 सितंबर, 2008 को पुलिस और आतंकवादी आपस में भिड़ गए, जब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और उनकी टीम बटला हाउस पहुंची। इस मुठभेड़ में मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। शहजाद अहमद इससे पहले मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं।

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