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62 साल के दादा ने नाबालिग पोती से किया था बलात्कार: कोर्ट ने सुनाई 111 साल की सजा; लेकिन जेल की सज़ा सिर्फ 30 साल है, क्योंकि…

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62 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग पोती से किया बलात्कार: केरल की एक अदालत ने बुधवार को 62 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 2021 में अपनी नाबालिग पोती से बलात्कार करने के लिए कुल 111 साल जेल की सजा सुनाई। 

लेकिन समझा जाता है कि सज़ा के तौर पर उन्हें अधिकतम 30 साल जेल में काटने होंगे. अदालत ने उस अपराध के लिए आरोपी पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो दिसंबर 2021 में हुआ था जब चौथी कक्षा की लड़की क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने दादा (वेट्रोमल्ला अब्दुल) से मिलने गई थी।

लोक अभियोजक (पीपी) मनोज अरूर ने कहा कि नादापुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) के न्यायाधीश सुहैब एम ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुल 111 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, मनोज अरूर ने यह भी कहा कि चूंकि सजा एक साथ काट ली जाएगी और इस व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम जेल की सजा 30 साल है, इसलिए इस मामले में दोषी 30 साल जेल में काटेगा.

पीटीआई के हवाले से मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब सामने आई जब शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना दी. क्रिसमस 2021 के दौरान नाबालिग अपने दादा से मिलने गई थी. उस आदमी ने अपनी पोती को खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया जब आसपास कोई नहीं था।

 फिर उसने उसे धमकाया और चेतावनी दी कि वह किसी को न बताए कि क्या हुआ था। लेकिन पीड़िता ने इसके बारे में अपने स्कूल मित्र को बताया और फिर इसकी जानकारी चाइल्ड सर्विसेज को दी गई जिसने पुलिस को सूचित किया और आगे की कार्रवाई की गई।

इस बीच पिछले कुछ दिनों में यह इस तरह का दूसरा मामला माना जा रहा है. कुछ दिन पहले, केरल के मल्लापुरम इलाके के एक 42 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए 150 साल की संयुक्त सजा सुनाई गई थी। यह अपराध 2022 में हुआ था और आरोपी पर अपने पास के घर में अपनी तीन पत्नियों में से एक से पैदा हुई सबसे छोटी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप था।

पेरिंथलमन्ना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-द्वितीय के न्यायाधीश सिनी एसआर ने उस व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, आईपीसी और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उसे कुल 150 साल की सजा सुनाई। लेकिन उपरोक्त मामले में कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड आदेश के मुताबिक मापदंड के मुताबिक दोषी को 40 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

SHUBHAM SHARMA
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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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