आर्यन को 29 तक हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली तो 15 नवंबर तक रहना पड़ सकता है जेल में

Ranjana Pandey
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मुंबई। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक उनकी जमानत स्पेशल हृष्ठक्कस् कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अगर हाईकोर्ट अगले चार दिनों में 29 अक्टूबर तक जमानत पर कोई फैसला नहीं देता है तो आर्यन को कम से कम 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है।

रहा सवाल आर्यन के खिलाफ व्हाट्स एप चैट्स का तो हृष्टक्च उसे कोर्ट में बतौर सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकता है। मगर, आगे चलकर ट्रायल में हृष्टक्च को वह प्रूव करना होगा कि उन्होंने उसे एविडेंस के तौर पर क्यों यूज किया?

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