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मध्य प्रदेश चुनाव: नगरीय निकायों में आरक्षण के लिए सभी कलेक्टरों आदेश जारी, भेजी गई 41 पेजों की पीडीऍफ़ – MP News

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भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने नगरीय निकायों (Nagar Palika/Nagar Nigam Election) के आम चुनाव के लिए वादों के आरक्षण (Reservation) हेतु प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के नाम आदेश जारी कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर को कुल 41 पेज की PDF FILE कलेक्टरों को भेजी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण (OBC Reservation) की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। 

आरक्षण के आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के 321 निकायों में चुनाव तत्काल घोषित करने की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति दी है।

नगर पालिका पन्ना, गढ़ाकोटा, मलाजखंड तथा खुरई की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है इसलिए इनका नए सिरे से परिसीमन किया जाना है। 

इसके अलावा 317 निकायों में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार ओबीसी आरक्षण की कार्यवाही करना है। निर्देशित किया गया है कि किसी भी नगर निगम अथवा नगर पालिका में ओबीसी के लिए कुल पार्षद पदों का 35% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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