चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (Election Laws (Amendment) Bill, 2021) राज्यसभा में पारित हुआ विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गया। यह विधेयक लंबे समय से लंबित चुनावी सुधारों को प्रभावी करेगा जिसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना भी शामिल है।
नई दिल्ली: राज्यसभा ने मंगलवार को मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (Election Laws (Amendment) Bill, 2021) पारित किया, जबकि विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया।
कांग्रेस समेत विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में विधेयक पारित हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन पेश किया।
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, संशोधन “पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से” मतदाता पंजीकरण के लिए आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति देगा। “पत्नी” शब्द को “पति / पत्नी” से बदलकर, संशोधन का उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में लिंग-तटस्थ शब्दों को भी शामिल करना है।