दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले से संबंधित एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया।
हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है और इस मामले में मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी के अलावा आप के 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया था।
केजरीवाल, सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को इससे पहले उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। कथित हमले से दिल्ली सरकार और उसके नौकरशाहों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी।