भोपाल: MP College Admission- उच्च शिक्षा विभाग (MP Department of Higher Education) ने यूनिवर्सिटी/ कॉलेज (College /University) में प्रवेश (Admission) को लेकर अब एक नया आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के जारी होते ही एनएसयूआई ने आपत्ति भी जाता दी है
जारी हुई नए आदेश के तहत यदि छात्र-छात्राओं पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण किसी भी थाने में दर्ज है तो उन्हें अब कॉलेज/ यूनिवर्सिटी में प्रवेश (College Admission) नहीं मिलेगा. यह नया नियम (Madhya Pradesh (Department of Higher Education) मप्र उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन के लिए लागू क्र दिया है
इस नए नियम के साथ साथ अब संकाय, कर्मचारियों या अन्य छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए छात्रों को भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा.
MP में College Admission 01 August से होंगे शुरू
मध्य प्रदेश के कॉलेज में एक अगस्त 2021 से एडमिशन शुरू होने है. अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को एडमिशन के समय घोषणा पत्र भी दिखाना होगा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं है.
इन छात्रों को भी एडमिशन नहीं मिलेगा
ऐसे छात्र जो पिछले शैक्षणिक सत्र में कॉलेज प्रशासन के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार और कॉलेज की संपत्ति को नुक्सान पहुँचाने/ तोड़फोड़ के दोषी हैं, उन्हें भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि अगर ऐसे छात्रों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं होता है, तो प्रिंसिपल एडमिशन नहीं देगा.
एनएसयूआई ने जताई आपत्ति
उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद इस पर एनएसयूआई के प्रवक्ता समर्थ समधिया का कहना हैं कि सरकार का तुगलकी फरमान है. इसे तुरंत वापस लिया जाए नहीं तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा.