Homeदेशबैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी 5 लाख रुपये तक...

बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि

Date:

डेस्क।मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी संवाददाता सम्मेलन में शामिल रहे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को तीन फीसदी कम कर 9.5 फीसदी पर करने के फैसले के अगले ही दिन सीतारमण ने प्रेस वार्ता की। इससे पहले आईएमएफ का अनुमान 12.5 फीसदी का था।

प्रमुख बातें:

  1. डीआईसीजीसी विधेयक
    बैंक ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए बंद हो चुके बैकों के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बैंक के डूबने की स्थिति पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर ही पांच लाख रुपये मिल जाएंगे।

यदि बैंक का लाइसेंस रद्द होता है तो बैंक ग्राहकों को पांच लाख रुपये तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है। यह नियम चार फरवरी 2020 से लागू है। डिपॉजिट इंश्योरेंस में 27 साल बाद पहली बार बदलाव किया गया है।


वित्त मंत्री ने बताया कि इसके तहत सभी जमा खातों का 98.3 फीसदी कवर होगा। यह अधिनियम सभी प्रकार के बैंकों में पांच लाख तक की सभी प्रकार की जमा राशियों का बीमा करता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related