सिवनी: अनलॉक की गाइडलाइन जारी, पढ़ें किस दिन क्या खुलेगा क्या नहीं

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: अनलॉक की गाइडलाइन जारी, पढ़ें किस दिन क्या खुलेगा क्या नहीं , कोरोना वायरस सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित की है

इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वलल्‍लम भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल, दिनांक 29 मई, 202 के द्वारा जारी नवीन दिशाजनिर्देशों के अनुपालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिवनी कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये है

सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में दिन रविवार को जनता कर्फ्यू घोषित किया जाता है, जो कि सप्ताह में दिन शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
सभी सामाजिक /राजनैतिक / खेल / मनोरंजन » सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन ,/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होते है प्रतिबंधित रहे

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेगी, ऑनलाईन क्लासेस को अनुमति रहेगी।
सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, स्पोर्टस कान्पलेक्स बंद रहेगें।
सभी धार्मिक,/पूजा स्थल पर एक समय पर 04 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
अनुनति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।

अंतिन संस्कार में 40 लोगो से अधिक को अनुमति नहीं रहेगी।
विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह समारोह के आयोजन पूर्व आयोजक को सम्बंधित थाने में विवाह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के नामों की सूची देना अनिवार्य होगा।

अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग यथा- जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, राजस्व, दूरसंचार, वन के कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेगें।

समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रभाशशील शिथिलताएं निम्नानुसार रहेगी :-

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई.डी.कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी।
उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
अस्पताल, नसिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।

मेडिकल स्टोर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं
दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुले रहेगी।
पेट्रोल,/ डीजल पम्प, गैस एजेंसी, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी।
सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद,/बीज,/ कृषि यंत्र की दुकानें खुले रहेगी।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs Corporative Credir Socities, कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।
सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही जारी रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें प्रतिदिन प्रात: 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुली रह सकेंगी ।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेस को अनुमति रहेगी।

सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
येलो (चार या चार से कम एक्टिव केसेस) एवं ग्रीन (शून्य एक्टिव केसेस) जोन के ग्रामों में
समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता
संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे
जा सकेगें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से पूर्व रेड जोन (पाँच या पाँच से अधिक एक्टिव केसेस) ग्रामों की सूची उक्त समस्त विभाग प्रमुखों को उपलब्ध कराएंगें ताकि उन ग्रामों में उपरोक्त गतिविधि को रोका जा सके।

जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड-49 के प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेगें।
एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा।
अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी।
मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा- इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर छूट रहेगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।

उपार्जन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
घरेलू सेवा देने वाले यथा-धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर छूट रहेगी
फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल,/डीजल / केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के खुल सकेगें।
समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-49 प्रोटोकोल का पालन करते हुए किए जा सकेगें।
समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें।
समस्त लॉजिंग / होटल /रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगें।
ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेंगे |
स्थानीय आवश्यकतानुसार SDM अनुमतियां जारी कर सकेंगे ।

बाकी एनी जानकारी नीचे दी हुई पीडीऍफ़ में पढ़ सकते है

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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