सिवनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के आदतन अपराधी अरुण उर्फ मन्नू नाविक को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। गणेश चौक केवटी वार्ड सिवनी निवासी आदतन अपराधी अरुण पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह आदतन रूप से मारपीट गुंडागर्दी, अवैध शस्त्र रखने व लोक शांति भंग करने जैसे अपराधों में 2008 से लिप्त हैं । अनावेदक में 2008 से अब तक कुल 18 प्रकरण दर्ज है । जिसमें 1 पर अर्थ दंड आरोपित किया गया । शेष न्यायालय में विचाराधीन है।
जिला दण्डानधिकारी द्वारा अनावेदक का पक्ष सुनने के बाद 2008 से अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोत्त री होने पर इससे जिले के लोक व्य2वस्था एवं शांति, सम्प्रमदायिक सौहार्द में बाधा मानते हुये मध्य प्रदेश राज्यस सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख)एवं 6(ग) के अंतर्गत सिवनी जिले के समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं मण्डमला जिलों राजस्व) सीमा से 6 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।