सिवनी // नगरीय क्षेत्र में शासन की नीति (2017) के अनुसार अपने.अपने प्रतिष्ठानों की हदो के बाहर लगाये गये बिना अनुमति प्राप्त किये विज्ञापनों के बोर्डध्होर्डिग्सध्परिवहन सेवायें में लगे बोर्डध्चलचित्र विज्ञापन ;सिनेमाद्ध अपने व्यावसायिक विज्ञापनों के दीवाल लेखन तथा बोर्ड के माध्यम से प्रचार.प्रसार तत्काल दुकानोंध्प्रतिष्ठान के बाहर एवं ऐसी किसी भी स्थान से शीघ्र हटा लेवें जो रोडए नाली या किसी भी तरह से यातायात को बाधित करता होएन हटायें जाने की स्थिति में निकाय द्वारा मण्प्रण् संपत्ति निरूपण ;निवारणद्ध अधिनियम 1984 के तहत निकाय स्तर से हटावाया जाकर संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर समस्त हर्जे खर्च की वसूली की जायेगी जिसकी समस्त जवाबदारी स्वंय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होगी।
बिना अनुमति प्राप्त किये विज्ञापन होर्डिग्स पर होगी कार्यवाही
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