सिवनी जिले में 4 मई से खुलेंगी दुकाने, सिवनी कलेक्टर द्वारा आदेश जारी, समय और शर्ते यहाँ देखे

By SHUBHAM SHARMA

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SEONI NEWS : सिवनी जिले में 4 मई से खुलेंगी दुकाने, ये रहे नियम और टाइमिंग सिवनी कलेक्टर डॉ फटिंग राहुल हरिदास (Dr. Rahul Fating Haridas) द्वारा आज आदेश जारी किया गया है | सायं 07 बजे से प्रात: 07 बजे तक करना होगा लॉकडाउन पालन

सिवनी : भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन एवं 1 एवं 3 मई को आयोजित हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किए गए हैं-
जारी आदेशानुसार सभी विकासखण्ड मुख्यालयों (सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, धनौरा, छपारा, कुरई) में प्रथम चरण में किराना, स्टेशनरी, मेडीकल, दूध डेयरी एवं जनरल स्टोर ही प्रात: 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी तथा विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

इसके अतिरिक्त शेष ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें छोडकर को छोड़कर सभी दुकाने प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी।किंतु हाट बाजार पर प्रतिबंध रहेगा।

सब्जी, फल थोक मंडी प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुलेगी तथा आम जनों की सुविधा के लिए प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक फुटकर विक्रेता ठेले में घर-घर जाकर सब्जी, फल का विक्रय करेंगे । थोक मंडी मंए आमजन का जाना प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व से अनुमति प्राप्त दुकानें, प्रतिष्ठान पूर्ववत खुली रहेगी। सभी दुकानदार बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे साथ ही ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी सुनिश्चित करेंगें।

दुकान पर एक समय में दुकानदार, स्टॉफ और ग्राहक को सम्मिलित करते हुए 5 व्यक्ति से अधिक एकत्र नहीं रहेगें। समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर बाजार क्षेत्र में दो गज की दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करेगें। बाजार में यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो दुकानदार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं पर कार्यवाही की जावेगी।

विवाह अनुमति सम्बंधि-
इसी तरह अन्तर्जिला विवाह (वर एवं वधु पक्ष दोनो जिला सिवनी के होने पर) हेतु पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु विवाह की सूचना सम्बंधित थाने में देनी होगी, जिसकी प्रति वाहन पर चस्पा करना होगा। शादी हेतु वर पक्ष से 10 एवं वधु पक्ष से 10 इस प्रकार कुल 20 लोगों की अनुमति रहेगी। तथा अंतरजिला विवाह हेतु जिले से बाहर जाने पर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगा। यह अनुमति केवल ग्रीन जोन के जिलों में ही प्रदान की जावेगी।

निर्माण कार्य संबंधी-
अनुमति प्राप्त शासकीय निर्माण स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही थर्मल स्कैनर, सेनेटाइजर, एवं हाथ धोने हेतु साबुन होना आवश्यक होगा, श्रमिकों का मुंह पर मास्क/रूमाल/गमछा पहनना अनिवार्य होगा।

प्रतिबंध-
मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें,सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक /धार्मिक समारोह/अन्य एकत्रीकरण ,सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थल, धार्मिक मण्डली/ एकत्रीकरणपूर्ण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे तथा सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

जिले के समस्त नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुहं पर मास्क/रूमाल/गमछा पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा सम्पूर्ण जिले में सायं 07 बजे से प्रात: 07 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा अत: इस अवधि में कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नही निकलेगें। लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त आईपीसी के धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। क्र. 20/

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SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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