कलेक्टर श्री गोपालचंद डाड ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले अंतर्गत सिवनी नगरीय क्षेत्र एवं नगरपंचायत बरघाट तथा लखनादौन में स्थापित हो रही अवैध कालोनियों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों से प्राप्त वैधानिक जानकारी के आधार पर कुल 152 अवैध कालोनियां को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियमों एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में विहित प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया गया। चिन्हांकित अवैध कालोनी की सूची आम जन की जानकारी हेतु कलेक्टर कार्यालय की शासकीय वेबसाईड www.seoni.mp.gov.in में अपलोड कर दी गई है।
उन्होने बताया की उपरोक्त अवैध कालोनियों पर म.प्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 एवं नगरपालिका अधिनियम 1998 के नियमों के पालन एवं विधि अनुसार दस्तावेज पंजीयन हेतु जिला पंजीयक अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है। अवैध कालोनिया जिन्हे चिन्हाकित कर अपलोड किया गया है इस संबंध मे जिन अवैध कालोनाईजर/ भूमिस्वामी/खातेदार को किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा वह अपना पक्ष शासन के समक्ष रखना चाहते हो वे अपना अभ्यावेदन 29 दिसम्बर तक न्यायालय कलेक्टर सिवनी मे प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि पश्चात उनके अभ्यावेदन देने पर किसी प्रकार का विचार नही किया जायेगा तथा अवैध कालोनी प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलेक्टर श्री डाड ने इस संबंध मे जिले वासियो से अपील की है की प्लाटो की खरीद बिक्री के पूर्व कलेक्टर कार्यालय की शासकीय वेबसाईट का अवलोकन अनिवार्याता करे ताकि शासन के नियमानुसार उन्हे मुलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।