सिवनी न्यूज़ : महिला आरक्षक ललिता बघेल ने दिनांक 19/04/2011 को थाना केवलारी मे अपने भाई आरोपी नंदलाल बघेल के गुम होने की सूचना दर्ज करायी थी, गुम इंसान पतासाजी के दौरान ललिता बघेल ने थाना केवलारी मे सूचना दी थी की सिद्धघाट पर एक शव पडा है, उक्त सूचना के आधार पर पुलिस स्टाफ तस्दीक हेतु महिला आरोपी ललीता बघेल के साथ सिद्धघाट पहुंचे, तथा तस्दीक के दौरान एक व्यक्ति का शव पडा मिला था, जिसकी पहचान महिला आरक्षक ललीता बघेल ने अपने भाई नंदलाल के रूप में की थी।
शव का पंचनामा एवं पी0एम0 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मृतक के शव को सुर्पुदनामे के पद पर प्राप्त करने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया था तथा शंका व्यक्त की थी की उसके भाई नंदलाल को महिला आरोपी ललिता बघेल एवं उमाशंकर के अवैध संबध होने का शक था, जिस कारण उमाशंकर मौर्य एवं जुगल किशोर द्वारा नंदलाल की हत्या की गई थी, पुलिस द्वारा दोनो व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया.
विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा कथित आरोपी उमाशंकर की तलाश हेतु उसके नाम से जारी मोबाईल सिम एवं मोबाईल के आई0ई0एम0आई0 नम्बर से पतासाजी की गई एवं साईबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर जबलपुर के सचिन बघेल से पूछताछ करने पर पता चला की मृतक नंदलाल उसके संपर्क में है तथा ग्वालियर में रह रहा है तब पुलिस द्वारा ग्वालियर जाकर आरोपी नंदलाल का अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई .
पूछताछ कर अपनी बहन ललीता बघेल के साथ मिलकर सिद्धघाट में पैसे की लेन देन को लेकर चाकू एवं पत्थर से मारकर उमाशंकर की हत्या कर दी है तथा उक्त शव को सिद्धघाट में ही छोडकर वापस सिवनी आ गये थे तथा नंदलाल जबलपुर भाग गया था पुलिस द्वारा मृतक उमाशंकर के पिता को तलब कर पहचान कराई गई थी.
जिसमे नंदलाल के पिता द्वारा मृतक के छाया चित्र को देखकर मृतक की लाश को अपनी पुत्र उमाशंकर का होना बताया था पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ थाना केवलारी में अप0क्र0 93/11 धारा 302,201,194,34 भा0द0वि0 का अपराध अभियुक्तगण आरक्षक ललीता बघेल एवं नंदलाल के विरूद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायाल विेशेष सत्र न्यायाधीश(एट्रोसिटी), श्रीमान अशिता श्रीवास्तव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
जिसमें अभियोजन के द्वारा सशक्त पैरवी की गई तथा सबूत एवं गवाह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त ललीता बघेल तथा उसके भाई नंदलाल बघेल को आजीवन कारावास एंव अर्थदण्ड से दंडित किया गया।