SEONI NEWS: मध्य प्रदेश के जिला सिवनी में साल 2019 में गणतंत्र दिवस के दिन घटी एक दर्दनाक घटना का फैसला आखिरकार सामने आ गया है। तेजी और लापरवाही से कार चलाने वाले शिक्षक को अदालत ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद क्षेत्र में न्याय मिलने की चर्चा तेज है।
क्या हुआ था उस दिन?
26 जनवरी 2019 की सुबह करीब 9:45 बजे, जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस का उत्साह चरम पर था, तब ग्राम जुरतरा (थाना बंडोल) के पंचायत भवन के पास स्कूल के बच्चे कार्यक्रम के बाद भोजन वितरण की कतार में खड़े थे।
इसी दौरान अभियुक्त कृष्ण कुमार बिन्हेरिया, पिता घुरो सिंह, निवासी ग्राम दुकली—जो कि शिक्षक थे—अपनी कार एमपी 22 सीए 5103 से तेज रफ्तार में पहुंचे। गवाहों के अनुसार अभियुक्त को यह पता था कि वहां बच्चे मौजूद हैं, फिर भी उसने:
- बेहद लापरवाही व खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई
- भोजन लेने के लिए खड़े छोटे-छोटे बच्चों पर सीधे कार चढ़ा दी
- पास रखे सब्जी और भोजन के बर्तनों में भी टक्कर मार दी
इस दर्दनाक टक्कर में 12 वर्षीय एक छात्रा के ऊपर गर्म सब्जी गिरने से गंभीर जलन हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इसके अलावा 8 अन्य बच्चों को भी चोटें आईं, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल हुए।
पुलिस की विवेचना और अदालत में सुनवाई
घटना के बाद थाना बंडोल पुलिस ने तत्परता से विवेचना करते हुए मामला अदालत पहुंचाया।
शासन की ओर से एडीपीओ श्रीमती उमा चौधरी ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।
अदालत ने सुनाई कठोर सजा
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी ने अभियुक्त को निम्न दंडों से दंडित किया:
- धारा 304 भादवि – 4 वर्ष का कारावास
- धारा 308 भादवि – 2 वर्ष का कारावास
- धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट – 1 माह का कारावास
- धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट (बिना लाइसेंस वाहन चलाना) – 1 माह का कारावास
- कुल जुर्माना: ₹19,500
अदालत ने टिप्पणी की कि यह घटना अत्यंत लापरवाही और असावधानी का परिणाम है, जिसने मासूमों की जान जोखिम में डाल दी।
परिजनों व ग्रामीणों में न्याय की भावना
फैसला आने के बाद मृत छात्रा के परिवार सहित पूरे गांव में न्याय मिलने की राहत दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में रोकने के लिए कठोर सजा जरूरी है।

