सिवनी / औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सिवनी द्वारा दिनांक 09.04.2025 को हिना खान की दुकान हेल्थ केअर मेडिकोज कान्हीवाडा औचक निरीक्षण के दौरान दुकान में शेड्यूल औषधियों का विक्रय बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया। जिसके लिए 13.05.2025 को दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में 25.04.2025 को श्री सुनील कुमार पगारे की दवा दुकान नायर मेडिकल स्टोर्स भीमगड कालोनी तहसील छपारा, जिला सिवनी के औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाईयां ट्रेड स्टॉक के साथ विकयार्थ संग्रहित पाए जाने पर प्रतिवेदन दर्ज कर दिनांक 13.05.2025 को दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
इसी तरह दिनांक 08.05.2025 को अंशिका मेडिकल स्टोर पलारी चौराहा देव कुमार ठाकुर की दवा दुकान के औचक निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि अंशिका मेडिकल स्टोर के दुकान संचालक द्वारा बिना पूर्व विभाग में सूचना दिए ही किसी अन्य व्यक्ति को दवा दुकान बेच दी गई है एवं उनके द्वारा दवा दुकान लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है
एवं बिना आवेदन किए एवं लाइसेंस लिए ही देव कुमार ठाकुर के लाइसेंस पर ही बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के स्वयं ही दवा दुकान संचालित की जा रही है तत्पश्चात मौंके पर ही सिवनी जिला ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवाईयों की खरीदी बिकी एवं दवा दुकान बंद किए जाने के निर्देश दिए गए
दिनांक 08.05.2025 को जी बी मेडिकल उगली में औचक निरीक्षण के दौरान जानवरों के लिए प्रतिबंधित औषधि निमीसुलाईड एवं इसके फार्मूलेशन पाए जाने पर प्रतिवेदन दर्ज किया गया
उक्त प्रतिबंधित औषधि की खरीदी एवं बिक्री बंद किए जाने के निर्देश दिए गए तथा दिनांक 15.05.2025, गुरूवार को सिवनी जिले में स्थित थोक एवं रिटेल दवा दुकान मेसर्स फार्मा हाउस श्री आशीष उदासी की दवा दुकान का सिवनी जिला ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा अहिरवार के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान दवा दुकान में दवा विक्रय लाइसेंस की वैधता, दवाओं के रखरखाव, दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड, एक्सपायर्ड स्टॉक एवं प्रतिबंधित औषधियों आदि की जाँच की गई एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दुकान संचालक द्वारा मरीजों को बेची गई चिकित्सक के पर्चे की दवाईयों के बिक्री बिल मौके पर मांगे गए बिल में शेड्यूल एच, एच-1 एवं जी श्रेणी की दवाईंयों का विक्रय पाए जाने पर शेड्यूल औषधियों का विक्रय बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।