सिवनी कलेक्टर संस्‍कृति जैन द्वारा पंचायत उपनिर्वाचन को लेकर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

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Seoni Collector Sanskriti Jain | सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन

Seoni News: सिवनी कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री संस्‍कृति जैन ने पंचायत उप निर्वाचन 2024 में ऐसी ग्राम पंचायतों जिनमें जिला पंचायत सदस्य/जनपद सदस्य/सरपंच/पंच का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चुनाव प्रचार-प्रसार जोर-शोर से होने की संभावना तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखते के‍ लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार सिवनी जिले की सीमा अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य / जनपद सदस्य / सरपंच/पंच का निर्वाचन होना हैं ऐसी संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकालेगा चाहे वह लाईसेंस धारी ही क्यों ना हो।

सिवनी जिले की सीमा अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य / जनपद सदस्य/सरपंच/पंच का निर्वाचन होना है ऐसी संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यांका अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के सम्बंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैद्यानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद मा सो आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा।

ऐसी आमसभा, धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। इसके साथ ही सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी / तहसीलदार से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर बैनर फ्लेक्स बोर्ड, स्पीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा।

निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी आमसभा, जमावडा, आयोजन जिसमे पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शामिल हो बिना सम्बंधित थाना प्रभारी की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी / तहसीलदार की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

इसी तरह पंचायत उप निर्वाचन 2024 उत्तरार्द्ध के निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक चुनाव प्रचार सबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। जिसमें घर-घर जाकर प्रचार एस एम एस. व्हाट्सएप्प संदेश, दूरभाष तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी धारा-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप स पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पुरानी धारा-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दण्डनीय होगा

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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